गोपेश्वर (चमोली)। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के क्रम में चमोली जिले में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है। यह जानकारी देते हुए अपर जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह ने बताया भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 10 जून से जनपद चमोली की  बद्रीनाथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। उन्होंने बताया कि उप निर्वाचन की अधिसूचना 14 जून को जारी होगी। नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21 जून, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 24 जून, नाम वापसी की अंतिम तिथि 26 जून, मतदान 10 जुलाई और मतगणना 13 जुलाई को संपन्न होगी।

उन्होंने बताया कि उप निर्वाचन मतदाता सूची 27 जनवरी को प्रकाशित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के आधार पर सम्पादित किया जाएगा। उप निर्वाचन ईवीएम और वीवीपैट्स का प्रयोग किया जाएगा। बताया कि निर्वाचन के दौरान मतदाता की पहचान के लिए फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त वैकल्पिक दस्तावेज आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक, डाकघर की ओर से जारी पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, केन्द्र, राज्य या सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र या यूडीआईडी को पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।

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