गोपेश्वर (चमोली)। जिला एवं सत्र न्यायालय ने पत्नी के आत्महत्या मामले में अभियुक्त पति संतोष सिंह को दोषी पाते हुए साढे तीन साल के कठोर कारावास तथा तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) प्रकाश भंडारी ने बताया कि पोखरी ब्लॉक के सेरा मालकोटी गांव के अभियुक्त संतोष सिंह के विरूध थाना पोखरी में 29 नवम्बर 2020 को रानौ गांव निवासी बलवीर सिंह भंडारी ने अपनी विवाहिता बेटी ममता को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की तहरीर दी थी। तहरीर में कहा गया था कि 28 नवंबर 2020 को उसके पति संतोष ने ममता के साथ मारपीट की थी। असहनीय प्रताड़ना के चलते ममता को आत्महत्या जैसा कदम उठाने को विवश होना पड़ा। इस मामले में न्यायालय में 14 गवाह पेश किए गए।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश विध्यांचल सिंह ने अभियुक्त संतोष सिंह को धारा 306 के अपराध में दोषी पाते हुए तीन वर्ष छह माह की कठोर कारावास तथा तीन हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा दी है। इसी तरह भादस 1860 में दोषी पाते हुए एक वर्ष के कठोर कारावासत तथा 500 रुपये अर्थदंड की सजा दी है। जुर्माना अदा न करने पर 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

 

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