गोपेश्वर (चमोली)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सिविल जज (सीडि)/सचिव सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 11 सितंबर को जिला न्यायालय परिसर गोपेश्वर सहित बाहय स्थित न्यायालय जोशीमठ, कर्णप्रयाग, थराली तथा गैरसैंण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक/कुंटम्ब न्यायालयों के मामले, श्रम, भूमि अर्जन के मामले, सिविल अपील और राजस्व के मामले, मनरेगा, विद्युत, जलकर के बिलों, बिक्रीकर, आयकर, अप्रत्यक्षकर, वेतन भत्तों, वन, आपदा प्रतिकर, क्षतिपूर्ति, विविध अपील, आपराधिक अपील, मूल वाद, याचिकाएं, नगरपालिका एवं नगर पंचायत, दुकान, पुलिस अधिनियम इत्यादि सहित अन्य ऐसे मामलों का निस्तारण जो सुलह-समझौते के आधार पर हो सके का निस्तारण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सिविल जज (सीडि)/सचिव ने अपील की है कि जो भी व्यक्ति अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराना चाहते है वे किसी भी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय में मामलों को लोक अदालत में प्रार्थना पत्र देकर मामलों को संदर्भित करवा सकते है।

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