गोपेश्वर (चमोली)। बदरीनाथ विधानसभा उप चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए जिले में धारा 144 लगायी गयी है। प्रभारी जिला मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने बताया कि धार्मिक स्थलों एवं ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों को छोडकर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे ना ही सार्वजनिक स्थान पर लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल, विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे कि किसी भी धर्म संप्रदाय, जाति या समाजिक वर्ग के लोगों की भावना आहत हो, कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को रिश्वत देकर या डरा-धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक संगठन आरओ, एआरओ अथवा इनके की ओर से प्राधिकृत सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर बैठक, ध्वनि विस्तारक यंत्र, उपकरणों का प्रयोग, रोड शो, जुलूस, जनसभा आदि आयोजित नहीं करेगा और न ही करवायगा। किसी भी उम्मीदवार एवं उसके समर्थकों की ओर से मतदाताओं को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने के लिए मादक पदार्थ, रुपये, उपहार तथा अन्य किसी प्रकार की वस्तुओं का वितरण नहीं किया जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी शांति व्यवस्था को भंग करने एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण को क्षति कारित करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया साईट पर आपत्तिजनक टिप्पणी, फेक न्यूज आदि पोस्ट नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर न तो पोस्टर चिपकाएगा और न ही झण्डा, बैनर आदि लगाएगा। यह आदेश 10 जून से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे।

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