गोपेश्वर (चमोली)। विधानसभा सामान्य निवार्चन-2022 को शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट, चमोली के आदेश संख्याः 149 द्वारा जनपद की सीमान्तर्गत धारा-144 का प्रयोग करते हुए 16 निषेधाज्ञाऐं पारित की गयीं। उसमें आशिक संशोधन करते हुए एक निषेधाज्ञा(17)जोड़ी गयी है। जिसमें चुनाव अभियान कर्फ्यू मानते हुए किसी भी प्रत्याशी व राजनैतिक दल को सांय 08 बजे से प्रातः 08 बजे के बीच रैलियां और जनसभा की अनुमति अनुमन्य नहीं होगी। साथ ही इस अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी पूर्णतः वर्जित रहेगा।

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