पौड़ी। धार्मिक स्थलों में नियम विरूद्ध प्रयोग किये जा रहे लाउडस्पीकर/ ध्वनि यन्त्रों को हटाने सम्बन्धी अभियान के तहत जनपद पुलिस द्वारा धार्मिक प्रबंधको के साथ की गयी गोष्ठी। धार्मिक स्थलों में नियम विरूद्ध प्रयोग किये जा रहे लाउडस्पीकर/ ध्वनि यन्त्र जिनसे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, को हटाये जाने हेतु  उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा निर्देश पारित किये गये हैं ।
 
 
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद पौड़ी यशवन्त सिंह चौहान द्वारा शासन के शासनादेश संख्या-X-19-15(119)/2018 दिनांक 11 फरवरी 2019 के आदेशानुसार जनपद के समस्त थानों को अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत ऐसे धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में जनपद समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों के धर्म गुरु एवं प्रबंधको के साथ गोष्ठी की गयी। गोष्ठी में उपस्थित सभी व्यक्तियों को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग हेतु एक सप्ताह में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनुज्ञा का आवश्यक होने एवं निर्धारित परिवेसी वायु गुणवत्ता मानकों (डेसिबल) सम्बन्धी जानकारी दी गयी। साथ ही अनुज्ञा एवं निर्धारित मानक नही होने की दशा में या तो स्वयं अवैधानिक तरीके से लगाए गए ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटा लेने अन्यथा प्रशासन के सहयोग से उचित वैधानिक कार्यवाही किए जाने एवं दंड प्राविधानों के सम्बम्ध में अवगत कराया गया। लाउडस्पीकर/ ध्वनि यंत्र हटाये जाने का अभियान दिनांक 01 जून 2022 से एक माह के लिए प्रचलित है।
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
                   
                                                         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!