गोपेश्वर (चमोली)। नवीन आपराधिक कानून के बारें में चमोली पुलिस के लिए मंगलवार को एक कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 की जानकारी दी गई।
गौरतलब है कि नवीर आपराधिक विधि का एक जुलाई से सम्पूर्ण भारत में क्रियान्वित किया जाएगा। इससे पूर्व पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों को इसकी जानकारी हो इसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक चमोली सर्वेश पंवार के निर्देशानुसार जनपद चमोली में दो चरणों में पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। पहले चरण की कार्यशाला मंगलवार को आयोजित की गई। प्रथम चरण के प्रशिक्षण में सहायक अभियोजन अधिकारी पूजा देवी, उप निरीक्षक रायचन्द्र सिंह पुरसोड़ा, प्रवीन कुमार ने राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी और अन्य पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों को नये कानून के बारे में प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने कहा कि कानून लोकतंत्र का एक मजबूत स्तम्भ है इसलिए सभी पुलिस कर्मियों को संबंधित कानूनों की जानकारी होना अतिआवश्यक है। उन्होंने कहा कि समय-समय पर कानूनों में संशोधन होते है इसलिए प्रशिक्षण के माध्यम से सभी को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि सभी को वर्तमान मे प्रचलित कानूनों की जानकारियां हो सके, जिससे समाज और लोकतंत्र को और मजबूती मिल सके तथा लोगों का कानून व्यवस्था का समय पर लाभ मिल सके। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक प्रमोद शाह मौजूद थे।