posted on : April 19, 2021 6:37 pm

गोपेश्वर (चमोली)। चमोली जिला मुख्यालय में सोमवार को पीसीपीएनडीटी एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तावित एवं संचालित कार्यो की गहनता से समीक्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी चमोली स्वाति एस भदौरिया ने निर्देश दिए कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम का कडाई से अनुपालन किया जाए। जिलाधिकारी ने सभी अल्ट्रासाउंड केन्द्रों को पूर्व में अनिवार्य रूप से फार्म-एफ भरने के निर्देश जारी किए थे। लेकिन जोशी क्लीनिक थराली की ओर से फार्म-एफ उपलब्ध नही कराया जा रहा है। जिसको देखते हुए जिलाधिकारी ने सीएमओ निर्देश दिए कि जोशी क्लीनिक को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करें तथा अग्रिम आदेशों तक अल्ट्रासाउंड संचालन पर रोक लगायी जाए। उन्होंने कहा कि पीसीपीएनडीपी एक्ट का उद्देश्य चाइल्ड सेक्स रेश्यों में सुधार लाना है। अल्ट्रासाउंड केन्द्र पर अल्ट्रासाउंड के लिए आवेदन प्राप्त होने पर फार्म भरते समय आवेदक का पता एवं मोबाइल नंबर लेते हुए गर्भवती महिलाओं की नियमित निगरानी की जाए। ताकि भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोककर लिगांनुपाल में सुधार लाया जा सके।

पीसीपीएनडीटी एक्ट की जिला सलाहकार समिति की बैठक में अल्ट्रासाउंड मशीन संचालन के लिए प्राप्त आवेदनों एवं पूर्व में पंजीकृत अल्ट्रासाउंड मशीनों के संदर्भ में गहनता से समीक्षा की गई। जिला अस्पताल में नई अल्ट्रासाउंड मशीन के पंजीकरण के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि जिला अस्पताल में पूर्व में पंजीकृत दो मशीनें, जो वर्तमान में खराब पडी है, उनका पंजीकरण निरस्त करने के बाद ही नई मशीन का पंजीकरण किया जाएगा। उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में सर्जरी से संबधित मरीजों का अल्ट्रासाउंड करने की अनुमति चाहने के लिए डा. राजीव शर्मा (वरिष्ठ सर्जन) के आवेदन के संदर्भ में जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पीपलकोटी धर्मार्थ चिकित्सालय में मंगलवार को अल्टासाउंड संचालन के लिए लाइसेंस दिए जाने की अनुमति दी गई।

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ओर से पशुओं की चिकित्सा के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन के संचालन की अनापत्ति चाहने के लिए प्राप्त आवेदन एवं समस्त अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरांत निर्धारित मानकों एवं नियमों के अनुरूप अनापत्ति देने का निर्णय लिया गया। न्यू आकाश अल्ट्रासाउंड सेंटर की ओर से पूर्व में अल्ट्रासाउंड संचालन के लिए किए गए आवेदन पर अभी तक उत्तराखंड मेडिकल कांउसिल में रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत न करने पर जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिए कि न्यू अकाश अल्ट्रासाउंड सेंटर को रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए।

जिला समन्वयक संदीप कण्डारी ने बैठक में पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत संचालित कार्यो की जानकारी देते हुए अल्ट्रासाउंड केन्द्रों के पंजीकरण संबंधी प्रस्ताव समिति के समक्ष रखे। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. जीएस राणा, सीएमएस डा. जेएस चुफाल, एसीएमओ डा. उमा रावत, डीजीसी फौजदारी प्रकाश भण्डारी, हिमांद संस्था के सचिव उमा शंकर, जिला समन्वयक संदीप कण्डारी आदि मौजूद थे।

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