-यूसीसी पोर्टल रजिस्ट्रेशन को लेकर मास्टर ट्रेनर नौ से देंगे प्रशिक्षण

गोपेश्वर (चमोली)। उत्तराखंड राज्य में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है। आईडीडीए की ओर से यूसीसी के लिए ऑनलाइन पोर्टल डेवलप करने का काम पूरा कर लिया गया है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण दोनों सुविधाएं है। पोर्टल संचालन के लिए मास्टर ट्रेनर के द्वारा सभी जिलों में नौ और 10 जनवरी को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

यूसीसी पोर्टल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने वर्चुअल माध्यम से सभी एसडीएम, नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की बैठक ली। जिलाधिकारी ने बताया कि तहसील स्तर पर एसडीएम को रजिस्ट्रार और नगर क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को सब रजिस्ट्रार नामित किया गया है। सभी रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को नौ और 10 जनवरी को मास्टर ट्रेनर की ओर से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए जिलाधिकारी ने सभी ब्लॉक स्तर पर विद्युत, इंटरनेट, प्रोजेक्टर, जनरेटर, साउंड सिस्टम एवं अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सहित सभी रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित रहने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार प्रशिक्षण कार्यक्रम को गंभीरता से पूरा करें। ताकि यूसीसी लागू होने पर इसके क्रियान्वयन में कोई समस्या न आए। बैठक में सभी उप जिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी मौजूद थे।  

नौ और दस को इन स्थानों पर होगा प्रशिक्षण

अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने बताया कि नौ जनवरी को दोपहर 12 बजे से कर्णप्रयाग ब्लॉक सभागार में मास्टर ट्रेनर कुलदीप नेगी, पोखरी ब्लॉक सभागार में मास्टर ट्रेनर उपेन्द्र रावत तथा दशोली और नन्दानगर का प्रशिक्षण ब्लॉक सभागार दशोली में मास्टर ट्रेनर मदन सिंह मधवाल की ओर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10 जनवरी को दोपहर 12 बजे से ज्योर्तिमठ ब्लॉक सभागार में मास्टर ट्रेनर जयदीप किशोर, गैरसैंण ब्लॉक सभागार में मास्टर ट्रेनर उपेन्द्र रावत तथा नारायणबगड़, थराली, देवाल ब्लॉक का प्रशिक्षण ब्लॉक सभागार थराली में मास्टर ट्रेनर मदन सिंह मधवाल की ओर से दिया जाएगा।  प्रशिक्षण में जनपद के उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रजिस्ट्रार एवं सब रजिस्ट्रार तथा उनके अधीनस्थ कार्य करने वाले कार्मिक, उप निबन्धक, खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगें। प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले अधिकारी/कार्मिकों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से ली जाएगी। यूसीसी प्रशिक्षण से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी को किसी भी प्रकार का अवकाश अनुमन्य नहीं होगा।

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