गोपेश्वर (चमोली)। जिला निर्वाचन अधिकारी चमोली स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत ऐसे नागरिक जो एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे है वे अपना नाम मतदाता सूची में 15 दिसम्बर तक की अवधि में अपने मतदेय स्थल के बीएलओ, संबंधित तहसील कार्यालयों एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्धारित कर सकते है।  आवेदन के साथ रंगीन फोटोग्राफ, निवास तथा आयु संबधी दस्तावेज भी संलग्न करना आवश्यक है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में यदि जनपद के तीनों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं का नाम किसी कारणवश हटाए जाने के लिए यथा शादी-विवाह, स्थानान्तरण एवं मृत्यु की दशा में प्रारूप-7 पर आवेदन संबंधित बीएलओ के पास जमा करें। शादि-विवाह एवं स्थानान्तरण की दशा में एक ही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के किसी अन्य मतदेय स्थल में परिवर्तन होने पर प्रारूप-08क पर आवेदन करें और किसी निर्वाचक के नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि, फोटोग्राफ आदि में संशोधन के लिए प्रारूप-08 पर रंगीन फोटोग्राफ एवं साक्ष्य के साथ आवेदन उपलब्ध करा सकते है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, बीएलओ एवं सुपरवाइजरों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत विशेष शिविरों का प्रचार प्रसार कर छूटे हुए सभी अर्ह नागरिकों का नाम निर्धारित तिथि तक मतदाता सूची में पंजीकरण कराने के निर्देश दिए है। 

 

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