गोपेश्वर (चमोली)। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत मतदान की तिथि के 48 घंटे पहले से चुनाव प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि जनपद चमोली में 24 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए 22 जुलाई की सायं पांच बजे के बाद कोई भी प्रचार गतिविधि नहीं की जा सकेगी। इसी प्रकार, 28 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए 26 जुलाई की सायं पांच बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड, देहरादून की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में किसी प्रकार का चुनाव प्रचार, जनसभा, जुलूस आदि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति प्रचार करता हुआ पाया गया तो यह आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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