posted on : April 18, 2021 5:31 pm

गोपेश्वर (चमोली)। बदरीनाथ हाइवे पर शनिवार की देर रात को हुई वाहन दुर्घटना के लिए एनएचआईडीसीएल व एनकेजी कंपनी को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई अमल में लायी जायेगी। इसके लिए तहसील प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

बता दें कि शनिवार देर रात को बदरीनाथ हाइवे पर पाखी के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जिसमें पांच लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी रविवार सुबह मिली जिस पर एसडीएम जोशीमठ कुमकुम जोशी ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच कर शवों घटना स्थल से बाहर निकाला।  बदरीनाथ हाईवे के पाखी में पर हुए हादसे के लिये पुल निर्माण कर रही कम्पनी को दोषी मान रहे हैं। एनएचआईडीसीएल की ओर से सहयोगी कंपनियों के माध्यम से जिले में कई स्थानों पर नये पुलों का निर्माण करवाया जा रहा है। लेकिन निर्माण स्थलों पर सुरक्षा के कोई इंतजाम को लेकर बड़े पैमाने पर लापरवाही देखी जा रही है।

गौरतलब है कि चार धाम सड़क योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्यों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी स्वाती एस भदौरिया की ओर से पूर्व में कम्पनी प्रबंधन को साइन बार्ड अनिवार्य रुप से लगाने व अन्य इंतजाम करने के निर्देश दिये गये थे। लेकिन कम्पनी प्रबंधन की ओर से जिलाधिकारी के आदेश को नजर अंदाज किया जा रहा है। स्थानीय निवासी प्रभाकर भट्ट, नरेंद्र सिंह और तेजवीर का कहना है कि हाईवे पर पाखी के समीप हुई दुर्घटना में कंपनी प्रबंधन की ओर से हाईवे पर निर्माणाधीन पुल के एप्रोच बनाये गये हैं। वहीं हाईवे पर गार्डर रखे गये हैं। साथ ही निर्माण स्थल पर को साइन बार्ड या सुरक्षा उपाय नहीं किये गये हैं। जिसके चलते रात्रि के समय भ्रम होने से दुर्घटना हुई है। उन्होंने प्रशासन से मामले में जिम्मेदार कम्पनी पर कार्रवाई की मांग उठाई है। वहीं आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री कुलदीप सिंह नेगी, जिला मीडिया प्रभारी अनुराग पोखरियाल, बदरीनाथ विधान सभा के पूर्व प्रभारी अनूप रावत का कहना है कि पुल निर्माण कंपनी की गलती के कारण यह हादसा हुआ है। जिसके लिए कंपनी को मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। और उन्होंने यह भी कहा कि लिखित आश्वासन नहीं बल्कि मौके पर ही मृतकों के परिजनों को धनराशि उपलब्ध करवायी जाए।

 

बदरीनाथ हाईवे पर पाखी में हुई दुर्घटना में कम्पनी की ओर से सुरक्षा मानकों के अनुसार व्यवस्था नहीं की गई थी। ऐसे में एनएचआईडीसीएल और एनकेजी कम्पनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज की कार्रवाई की जाएगी।

कुमकुम जोशी, उप जिलाधिकारी, जोशीमठ।

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