गोपेश्वर (चमोली)। चमोली जिले में कोरोना के बढते संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिये जिला प्रशासन ने छह से नौ मई तक नगरीय और जनपद के घाट, देवाल तथा नारायणबगड बाजार की समस्त दुकानों को (आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोडकर) 6 मई से 9 मई की सुबह 5 बजे तक बंद रखने के आदेश जारी किए है। जिला प्रशासन की ओर जिले के विभिन्न व्यापार मंडलों के अनुरोध को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
जिलाधिकारी स्वाती एस भदौरिया ने बताया कि व्यापार मंडलों की ओर से निर्धारित समय के लिये बाजारों में लॉकडाउन लगाने का अनुरोध किया गया था। जिस पर चर्चा के बाद जिले के नगरीय और कस्बों के बाजारों में छह मई से नौ मई तक लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। कहा कि इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जिले में आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहित के अनुरुप कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
