गोपेश्वर (चमोली)। चमोली जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत ने दुष्कर्म के एक आरोपी को दस साल के कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। दंड न भरने की दशा में अतिरिक्त करावास की सजा सुनाई है।

मामला 13 मार्च 2019 का है, गोपेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीड़िता अपने घर से किसी परिचित के घर दूध देने गई थी, वापस आते समय रास्ते में हरी डोभाल उसके पीछे आया और हाथ पकड़कर जबरदस्ती निर्माणाधीन भवन में ले गया, जहां उसने पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। काफी देर तक पीड़िता के घर नहीं आने पर परिजन उसे तलाश करने निकले, परिजनों ने हरी डोभाल को पीड़िता के साथ देख लिया, पीड़िता की मां ने शोर मचाते हुए आरोपी को पकड़ा लेकिन वह उन्हें धक्का देकर भाग गया, युवती के पिता ने गोपेश्वर थाने में मामले के संबंध में शिकायत दर्ज कराई, मामले की विवेचना के बाद एसआई मीना ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।

पीड़िता की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रकाश सिंह भंडारी ने कोर्ट में पैरवी की, न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत ने हरी डोभाल को दुष्कर्म का दोषी पाया, कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में दस साल कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी, वहीं पीड़िता को धमकाने के मामले में तीन महीने के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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