गोपेश्वर (चमोली)। राजनैतिक दलों के साथ बैठक करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष, पारदर्शिता, निर्भिघ्न सम्पन्न कराने के लिए सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की घोषणा हो चुकी है इसलिए आर्दश आचार संहिता प्रभावी हो गयी है सभी राजनैतिक दल आर्दश आचार संहिता का अनुपालन करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों की कोविड-19 प्रोटोकॉल को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए गाइडलाइन का शतप्रतिशत अनुपालन करने और कराने की अपेक्षा की। तथा सभी राजनैतिक दलों को कोविड-19 संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए मास्क, हैंड सेनेटाइजर, थर्मल स्केंनिग आदि की अपने स्तर से पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए। भारत निर्वाचन आयोग एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कोविड गाइडलाइन के दिशा-निर्देशों के क्रम में 15 जनवरी तक सभा अथवा जुलूस कतई न निकाले जाएंगे। रात्रि आठ बजे से सुबह आठ बजे तक राजनैतिक दलों की बैठक इत्यादि भी प्रतिबंधित रहेगी। राजनैतिक दलों के डोर टू डोर अभियान के लिए अधिकतम पांच लोगों की संख्या निर्धारित की गई है। सरकारी और सार्वजनिक स्थानों पर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग कतई नहीं लगाएंगे, निजी भवन भूमि में होर्डिंग पोस्टर बैनर अन्य प्रचार सामाग्री लगाने के लिए निजी भवन भूमि स्वामी की स्वीकृति अनुमति आवश्यक होगी। उन्होंने कहा कि मत प्राप्त करने के लिए जाति, साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं देंगे तथा मस्जिद, गिरजाघर, मंदिरों पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग कतई नहीं किया जाएगा। प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टर, बैनर आदि का मैटर एमसीएमसी से अनिवार्य रूप से स्वीकृत कराना होगा। इस दौरान वरिष्ठ कोषाधिकारी दीपिका चैहान ने राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और पार्टी के व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए विस्तृत जानकारियां प्रदान की। तथा जिला आबकारी अधिकारी ने अवैध शराब और आबकारी अधिनियम के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। बैठक में उप निर्वाचन अधिकारी हेमंत वर्मा, सहायक निर्वाचन अधिकारी बीएस रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट, भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद कनवासी, ब्लॉक अध्यक्ष दशोली कांग्रेस आनंद सिंह पंवार, जिलाध्यक्ष बसपा मोहन लाल कन्याल, जिला मंत्री सीपीआई विनोद जोशी आदि मौजूद थे।