-विधिक जागरूकता गोष्ठी में दी विभिन्न कानूनी पहलुओं की जानकारी

गोपेश्वर (चमोली)। जिला विधिक सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान और स्वैच्छिक संगठन हिमाद के माध्यम से रविवार को चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में विधिक जागरूकता गोष्ठी आयोजित किया। जिसमें बोलते हुए हिमाद के सचिव एवं पैरालीगल स्वयंसेवक उमाशकर बिष्ट ने कहा कि बच्चों के साथ होने वाली छेड़खानी, दुर्व्यवहार एवं यौन शोषण के दोषियों के लिए 20 वर्ष तक की सजा का प्राविधान है। उन्होंने कहा कि नशा उन्मूलन, साइबर क्राइम रोकथाम में हिमाद सशक्त भूमिका अदा कर रहा है।

गोपेश्वर में आयोजित गोष्ठी में नशा उन्मूलन, साइबर क्राइम एवं लैगिक अपराधों से बच्चों का सरक्षण अधिनियम, स्वयंसेवी संगठनों के विकास, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामुदायिक संगठनों के सदस्यों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया गया। हिमाद के सचिव ने नशा उन्मूलन अभियान, साइबर क्राइम की वैधानिक जानकारी दी। उन्होंने निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों का ब्यौरा राष्ट्रीय, राज्य, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समिति के कार्यों एवं भूमिका से प्रतिभागियों को अवगत कराया।
गोष्ठी में ईको लैब एवं हिमाद की समन्वयक प्रभा रावत ने बाल अधिकारों की चर्चा करते हुए कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए वैज्ञानिक सोच को विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने मिशन वात्सल्य योजना के तहत अनाथ एवं एकल अभिभावकों के बच्चों को स्पान्सरशिप फोस्टर केयर योजना की जानकारी देने के साथ ही जरूरतमन्द बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के लिए जिला बाल कल्याण समिति की भूमिका एवं जिम्मेदारियों से रूबरू किया। गोष्ठी में पंकज पुरोहित, लीला देवी, काजल रावत, बहादुर सिंह, भूपेन्द्र गुसाई, रोहित रावत, दिनेश्वरी देवी, भागेश्वरी देवी, पुष्पा देवी, संदीप चौहान, प्रीति देवी पवन गुसाई, स्मिता देवी आदि मौजूद रहे।

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