थराली (चमोली)। लाॅकडाउन के दौरान सील की गई अंग्रेजी शराब की दुकानों से शराब गायब करने पर आबकारी विभाग ने पिंडर घाटी के ग्वालदम व नारायणबगड़ के अनुज्ञापियों पर एक-एक लाख रुपए जुर्माना लगातें हुए तत्काल जुर्माना जमा करने की शर्त पर अनलाॅक के तहत 11 जून को दोनों दुकानों को खोलने की सशर्त इजाजत दे दी है।
बता दें कि कोरोना संक्रमण का प्रकोप कुछ कम होने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया के तहत करीब एक बाद नौ जून को एक दिन के लिए राज्य भर में अंग्रेजी एवं देशी शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत के बावजूद भी लाॅकडाउन के दिनों में सील की गई अंग्रेजी शराब की दुकानों से स्टाक में भारी गड़बड़ी करने के आरोप में पिंडर घाटी की ग्वालदम व नारायणबगड़ की अंग्रेजी शराब की दुकानों को खोलने की आबकारी विभाग ने इजाजत नही दी। अब जांच पूरी होने व दोनों ही दुकानों पर आर्थिक जुर्माना लगाने की बात कहते हुए आनलाॅक के तहत 11 जून को दोनों दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है।
जिला आबकारी अधिकारी दीपाली शाह ने बताया कि दोनों दुकानों के लाइसेंस एक दिन के लिए निलंबित करने के साथ ही दोनों के लाइसेंसियों पर आर्थिक जुर्माना के तहत एक-एक लाख रुपए का चालान काटा गया हैं जिसे तत्काल जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
कर्णप्रयाग क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक रविंद्र डिमरी ने बताया कि ग्वालदम दुकान के अनुज्ञापी पर एक लाख व नारायणबगड़ के अनुज्ञापी पर 85 हजार रूपए का जुर्माना काट कर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। बताया कि 11 जून को दोनों दुकानों को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभी उन्हें शराब का नया स्टांक शराब के गोदाम से जारी नही किया गया हैं।