टिहरी। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल एवं समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा 14 मई, 2022 को राज्य के उच्च न्यायालय, समस्त जनपद तथा अधीनस्थ न्यायालयों, राज्य एवं समस्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, श्रम न्यायालयों एवं ऋण वसूली न्यायाधिकरण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकृति के वादों का निस्तारण किया जायेगा।
जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में 14 मई, 2022 को प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक राज्य के उच्च न्यायालय, समस्त जनपद तथा अधीनस्थ न्यायालयों, राज्य एवं समस्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, श्रम न्यायालयों एवं ऋण वसूली न्यायाधिकरण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकृति के वादों का निस्तारण किया जायेगा। जैसे फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एनआई एक्ट सम्बन्धित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बन्धित मामले, वैवाहिक/कुटुम्ब न्यायालयों के मामले, श्रम सम्बन्धित मामले, भूमि अर्जन के मामले, दीवानी वाद, राजस्व सम्बन्धित वाद, विद्युत एवं जलकर बिलों के मामले, वेतन भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से मामले, धन वसूली से सम्बन्धित मामले, अन्य ऐसे मानले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके, का निस्तारण किया जायेगा।
सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर नैनीताल द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि जो भी व्यक्ति अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवाना चाहते हैं वह 12 मई, 2022 तक किसी भी कार्यदिवस में सम्बन्धित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने मामलों को नियत करवा सकते हैं।
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