उत्तरकाशी (कीर्तिनिधी सजवाण)।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से उत्तरकाशी में 07 से 14 मई तक मोटरवाहन अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित चालानों के लिए एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें चालान राशि में 50 प्रतिशत छूट के साथ लम्बित चालानों के निपटारे किये जायेंगे।
 
 सचिव नेहा कुशवाह द्वारा बताया गया कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश पर उत्तरकाशी जिले में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमे जिले के समस्त न्यायालयों में सुलह समझौतों के आधार पर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण हो सके जिसके लिए 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिसमे मोटरयान अधिनियम के कंपाउंडेबल वादों का अधिक से अधिक निपटारा किया जा सके। मोटरयान अधिनियम के वादों में जुर्माने में 50 प्रतिशत छूट के साथ निपटाए जाएंगे। मोटर परिवहन सम्बन्धी मामले 7 मई से 14 मई तक सभागार जिला एवं सत्र न्यायालय उत्तरकाशी, न्यायालय बड़कोट, न्यायालय पुरोला,  पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय बड़कोट, पुलिस उपाधीक्षक यातायात कार्यालय उत्तरकाशी व ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय उत्तरकाशी में आयोजित होंगे। यदि किसी व्यक्ति का वाहन चालान कोर्ट, पुलिस एवं आरटीओ कार्यालय में लम्बित है तो कृपया उक्त स्कीम का लाभ उठाकर अपने चालानों को तुरन्त निस्तारित कर लें।
 
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