गोपेश्वर (चमोली)। चमोली जिले के नगर पालिका व पंचायत क्षेत्रों में कोरोना कफ्र्यू लगाया गया है। जिसके चलते आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को दो बजे तक खुलने रखने के आदेश जारी किये गये है। लेकिन कतिपय दुकानदारों की ओर से कोरोना नियमों का उल्लघंन किये जाने पर शनिवार को चार दुकानदारों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस अधीक्षक चमोली यशवंत सिंह चैहान की ओर से कफ्र्यू के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए दिये गये दिशा निर्देश पर शनिवार को क्षेत्राधिकारी चमोली धन सिंह तोमर के पर्यवेक्षण में थाना गोपेश्वर पुलिस की ओर से चार दुकानदारों जिसमें रामकुमार पुत्र सीताराम शाह, निवासी मन्दिर मार्ग, गोपेश्वर, बबलू पुत्र रंजन शाह, निवासी मन्दिर मार्ग गोपेश्वर, दीपक पुत्र हिरालाल, निवासी ग्वाड, गोपेश्वर व निशान्त पुत्र गांधी, निवासी मन्दिर मार्ग गोपेश्वर के विरूद्ध कफ्र्यू के नियमों का उल्लघंन करने एवं तय समय दो बजे के पश्चयात भी दुकान खुली रखने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।
