- आपसी सुलह-समझौते से निपटाए जाएंगे लंबित वाद
- वाहन चालान और पारिवारिक विवादों का भी होगा निस्तारण
गोपेश्वर (चमोली)। जनपद चमोली में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसके तहत जिला न्यायालय परिसर गोपेश्वर समेत जोशीमठ, कर्णप्रयाग, थराली, पोखरी और गैरसैंण के बाह्य न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में विभिन्न श्रेणियों के लंबित वादों के साथ प्री-लिटिगेशन मामलों का भी समाधान किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सीनियर सिविल जज/सचिव ने बताया कि लोक अदालत में फौजदारी के समझौतायोग्य मामले, एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, श्रम, भूमि अर्जन, सिविल अपील और राजस्व संबंधी मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा मनरेगा, विद्युत और जलकर के बिल, बिक्रीकर, आयकर, अप्रत्यक्ष कर, वेतन-भत्तों, वन एवं आपदा प्रतिकर से जुड़े मामलों को भी सुलह-समझौते के लिए रखा जा सकेगा। वाहन चालान से संबंधित समझौतायोग्य आपराधिक मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने सभी न्यायालयों से अधिकाधिक लंबित वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखकर उनका निस्तारण कराने को कहा। आमजन से अपील की है कि वे अपने सुलह योग्य विवादों का सरल और त्वरित समाधान पाने के लिए 12 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं।
