गोपेश्वर (चमोली)। चमोली जिले में पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों, दोहरी पेंशन प्राप्तकर्ता पेंशनरों को जानकारी देते हुए मुख्य कोषाधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि जिन पेशनरों की वर्ष 2021-22 की कुल आय इनकम टैक्स के दायरे में आती है वे अनिवार्य रूप से अपनी आय का विवरण एवं छूट के लिए जमा निवेश की धनराशि का प्रमाण पत्र दिनांक 24 फरवरी 2022 से पूर्व संबंधित कोषागार अथवा उपकोषागार में जमा करा दें ताकि आयकर में नियमानुसार छूट प्रदान की जा सके। पेंशनर अपनी पेंशन का वार्षिक विवरण विभागीय वेबसाइट आईएफएमएस के पोर्टल पर लाॅगिन कर प्राप्त कर सकते हैं। यदि पेंशनर देय आयकर को चालान से जमा करते हैं तो चालान की प्रति भी जमा करें। जो कर्मचारी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करते हैं वे अपनी पेंशन एवं वेतन की कुल आय पर आयकर आगणन कर पेंशन भुगतान करने वाले कोषागार,उपकोषागार को इसकी सूचना प्रेषित करेंगे। निर्धारित तिथि तक आयकर विवरण संबंधित कोषागार उपकोषागार में जमा करने के उपरान्त ही माह फरवरी की पेंशन आहरित की जाएगी।

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