गोपेश्वर (चमोली)। विधानसभा सामान्य निर्वाचन को शांन्तिपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए चमोली जिले में धारा 144 को प्रभावी कर दी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने बताया कि विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिले में आठ जनवरी से धारा 144 लागू कर दी गयी है।
जिले की सीमान्तर्गत पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। यह आदेश पुलिस कर्मचारी और डयूटी पर तैनात कर्मचारियों पर, धार्मिक स्थलों, विद्यालयों, स्कूल, कालेज संस्थानों में शिक्षा के लिए एकत्र हुए अध्ययनरत विद्यार्थियों, शवयात्रा, उद्योग धंधों में कार्य के लिए एकत्र हुए कार्यरत कमचारियों व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, व्यावसायिक गतिविधि के लिए एकत्रित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे कि किसी भी धर्म (मजहब), संप्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग के लोगों की भावना आहत हो या उनमें तनाव की स्थिति उत्पन्न करने की सम्भावना हो। मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा। पूजा स्थलों जैसे मंदिर मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा इत्यादि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को रिश्वत देकर या डरा-धमकाकर या आंतकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा तथा साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित, मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा। कोई व्यक्ति मतदान केन्द्रो के सौ मीटर के दायरे में प्रचार नहीं करेगा। किसी भी उम्मीदवार की ओर से अन्य उम्मीदवार या उसके समर्थको के पुतले लेकर चलने, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जलाने तथा इस प्रकार के अन्य विरोध प्रदर्शन इत्यादि का कार्य नहीं किया जाएगा और ना ही इसका समर्थन किया जायेगा।
जनपद सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, लाठी, डण्डा, तलवार या कोई ऐसी वस्तु लेकर प्रवेश नहीें करेगा। निर्वाचन प्रसार-प्रसार के लिए पॉलिथीन सामग्री और अन्य प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोविड 19 के दृष्टिगत प्रत्याशियों के प्रचार-प्रसार के दौरान उपयोग में लायी जाने वाली गाडियों में उपस्थित व्यक्तियों को मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा तथा गाडी में सेनिटाईजर की व्यवस्था करनी होगी। यह आदेश जारी होने की तिथि से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी होंगें।