गोपेश्वर (चमोली)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हिमाद समिति के संयुक्त तत्वावधान में चमोली जिले के तहसील कर्णप्रयाग के सुदूरवर्ती ग्राम पंचायत मझखोला में शुक्रवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें ग्रामीणों को कानून की जानकारी दी गई। शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली के सचिव सिविल जज (सीनियर डिवीजन) पुनीत कुमार ने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि कानून में समाजिक आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली, निशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने की पात्रता तथा विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के मानकों की जानकारी दी।

शिविर में हिमाद सचिव एवं अधिकार मित्र उमा शंकर बिष्ट ने कहा कि सबके लिए न्याय की अवधारणा को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तहसील विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। जिसके माध्यम से विभिन्न कानूनों के साथ ही सरकार की ओर से संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं के जुड़ाव के लिए विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने साइबेर क्राइम एवं नशा उन्मूलन के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।

इस अवसर पर सखी वन स्टॉप सेंटर की केंद्रीय प्रशासक रश्मि रावत ने घरेलु हिंसा से पीड़ित, शोषण और उत्पीड़न तथा मानसिक रूप से पीड़ित और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को निःशुल्क परामर्श, आश्रय, पुलिस सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता तथा बीमार महिलाओं का उपचार के बारे में जानकारी दी गई। शिविर में आठ महिलाओं की शिकायत दर्ज की गई। इस मौके पर समाज कल्याण विभाग के यदुवीर सिंह, काजल रावत, भूपेंद्र गुसांई, मधु देवी, धन सिंह बिष्ट, नरेश नेगी आदि मौजूद थे।

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